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कड़ी हुई रांची की सुरक्षा व्यवस्थाः मुख्यमंत्री आवास, गवर्नर हाउस और ईडी कार्यालय के आसपास धारा 144 लागू

Section 144 in Ranchi. दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई के बाद प्रदेश में गहमागहमी काफी है. इसको लेकर मंगलवार को रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है. राजधानी के तीन जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गयी है.

Section 144 at CM residence Raj Bhawan and ED office premises in Ranchi
रांची के सीएम आवास, राज भवन और ईडी दफ्तर परिसर पर धारा १४४ लागू

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 30, 2024, 11:10 AM IST

रांचीः सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई के बाद प्रदेश की सर्द फिजा गरमा गयी है. राजधानी में लगातार हो रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, साथ ही रांची में धारा 144 लागू कर दी गयी है. मुख्यमंत्री आवास, गवर्नर हाउस और प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय के परिसर के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा 144 की दी गई है. इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि धारा 144 सोमवार सुबह 10:00 बजे से रात 10:00 बजे तक लागू रहेगी.

झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को लेकर जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां बनी हुई हैं और खासतौर से हेमंत सोरेन का दिल्ली और झारखंड में अभी तक यह जानकारी नहीं होना कि कि वे कहां हैं. इस उहापोह की स्थिति में रांची से लेकर दिल्ली तक एक राजनीतिक भूचाल सा आया हुआ है. वहीं इन तमाम चीजों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी राजधानी रांची में जमे हुए हैं और इसी को लेकर रांची जिला प्रशासन ने रांची के तीन महत्वपूर्ण स्थान पर धारा 144 लागू कर दिया है.

अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर द्वारा जारी पत्र

अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर द्वारा जारी किए गए निर्देश पत्र में मुख्यमंत्री आवास की चारदीवारी से 100 मीटर की परिधि, राजभवन की चारदीवारी के 100 मीटर की परिधि और प्रवर्तन निदेशालय डोरंडा रांची के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दिया गया है. जारी किए गए पत्र में धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, आमसभा का आयोजन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि असलहे निकालने और चलाने पर पूरे तौर पर प्रतिबंध है. इतना ही नहीं रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस की तैनाती भी की गई है.

अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर द्वारा जारी पत्र

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