नई दिल्ली:दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी. जैन को ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत मिली है. सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था. अभी शाम को करीब 8 बजे सत्येंद्र जैन जमानत मिलने के बाद सभी कानून प्रक्रिया पूरी करके तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं.
जेल से बाहर निकलने के बाद जैन ने कहा कि "अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं. मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही बाहर आ गए थे. अब मैं भी बाहर आ गया हूं. सारे रुके हुए काम करके दिखाऊंगा. यह हमें पहले ही पता था की राजनीति में आएंगे तो जेल तो जाना पड़ेगा. केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि आग का दरिया है और तैर के जाना है."
सत्येंद्र जैन ने कहा कि आतिशी हावर्ड से पढ़कर आई हैं, जेल तो उन्हें भी जाना पड़ेगा. यह बात सुनकर सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे. जैन ने आगे कहा कि इतने महीने मुझे जेल में रख कर अभी तक कुछ नहीं मिला है. फर्जी मुकदमे लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है. इसके पीछे आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता का डर है.
जैन ने कहा कि केजरीवाल ने जनता की पार्टी बनाई. मनीष सिसोदिया ने स्कूल अच्छे बना दिए और मैंने अगर यमुना साफ कर दी तो इन खांटी नेताओं को कौन पूछेगा. इसलिए जेल में डाला गया. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने वादा किया था कि यमुना नदी साफ करके दिखाएंगे. आप चिंता ना करें सारे वायदे पूरे होंगे.
जानिए सत्येंद्र जैन के मामले में कब क्या हुआ:
- 2018 में ईडी ने सत्येंद्र जैन को समन कर पूछताछ की. सीबीआई ने भी पूछताछ की.
- 5 अप्रैल 2022: ईडी ने सत्येंद्र जैन और उनके परिवार से जुड़ी पांच कंपनियों की 4.8 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की.
- 30 मई 2022: ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया.
- 17 नवंबर 2022: ट्रायल कोर्ट से सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की.
- 6 अप्रैल 2023: दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की.
- 26 मई 2023: सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी.
- 24 जून 2023: सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी.
- 6 नवंबर 2023: सुप्रीम कोर्ट ने अतंरिम जमानत 24 नवंबर तक बढ़ाई.
- 14 दिसंबर 2023: सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत आठ जनवरी 2024 तक बढ़ाई.
- 18 मार्च 2024: सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इंकार किया. अंतरिम जमानत भी रद्द की और तत्काल तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा.
- 25 जून 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लांड्रिग मामले में सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट जमानत की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया.
- 19 सितंबर 2024: सत्येंद्र जैन राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश हुए और उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की. इसपर कोर्ट ने 25 सितंबर तक ईडी से जवाब मांगा.
- 25 सितंबर 2024: ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई पांच अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी.
- 5 अक्टूबर 2024: सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
- 18 अक्टूबर: राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली. जेल से बाहर निकले.
बता दें कि जेल जाने के बाद भी सत्येंद्र जैन चर्चा में रहे. कभी मसाज कराने को लेकर तो कभी महाठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा एलजी को पत्र लिखकर रिश्वत लेने के मामले में. जेल में मसाज कराते हुए सत्येंद्र जैन का वीडियो भी वायरल हुआ था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें मेडिकल आधार पर 9 महीने की जमानत भी दी गई थी. उसके बाद उन्हें उस साल मार्च में फिर से जेल जाना पड़ा था. उसके बाद से अब जमानत मिलने पर वह जेल से बाहर आए हैं.
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