सागर।ओबीसी महासभा के प्रवक्ता याचिकाकर्ता एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया का कहना है"ओबीसी महासभा द्वारा दाखिल प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं. ये मामला 2016 का है. मानसिंह पटेल ओबीसी महासभा का सदस्य है. उसकी जमीन व्यक्तिगत तौर पर गोविंद राजपूत द्वारा हडपी गई है. इसका विरोध मानसिंह पटेल ने किया और शिकायतें दर्ज कराईं. इस मामले में 145 सीआरपीसी के तहत सिटी मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की गई."
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर ये आरोप लगाए
याचिका में आरोप लगाया गया है " गोविंद सिंह राजपूत द्वारा मानसिंह पटेल को 21 अगस्त 2023 को बीच रास्ते में रोककर जान से मारने और देख लेने की बात कही गयी. 22 अगस्त को गोविंद सिंह राजपूत अपने साथियों के साथ मानसिंह पटेल के घर आते हैं और घर से ले जाते हैं. इसकी शिकायत मानसिंह पटेल के लडके ने पुलिस से की. दुर्भाग्यवश पुलिस उस शिकायत को गुमशुदगी में तब्दील कर देती है. जबकि सीआरपीसी और कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि संज्ञेय अपराध की गयी शिकायत के अनुसार दर्ज होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी गठन के आदेश दिए हैं"
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