अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से बुधवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के 300 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है. शैक्षणिक योग्यता, वर्ग वार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 20 मार्च 2024 की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे. ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. परीक्षा तिथि और स्थान के संबंध में जल्द ही आयोग की ओर से सूचित किया जाएगा.
वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर : राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 की काउंसलिंग 8 से 15 जनवरी 2024 के दौरान अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किया गया है. अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों की पात्रता जांच के लिए विचरण सूचियां 8 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 (कुल विषय-06, इनमें अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, संस्कृत, विज्ञान) तक जारी की गई. विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच काउंसलिंग के माध्यम से आयोग कार्यालय में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई थी. इस दौरान अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के नवीन काउंसलिंग पत्र अपलोड नहीं किए गए हैं. काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है.
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विचारित सूची में सम्मिलित एवं काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अंतिम तौर पर सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in से विस्तृत आवेदन पत्र प्रपत्र तथा आवश्यक दिशा-निर्देश डाउनलोड कर उनका अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र की प्रविष्टियां पूर्ण करने के उपरांत निर्धारित तिथि और समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित हों.
काउंसलिंग में दोबारा अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा. वहीं, ऐसे अभ्यर्थियों को जारी किए जाने वाले अंतिम परिणाम में सम्मिलित किया जाएगा. इसकी समस्त जिम्मेदारी खुद अभ्यर्थी की होगी. उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा. शेष शर्तें पूर्व में जारी सूचना तिथि 29 जनवरी 2024 के अनुसार रहेगी.