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राजस्व अधिकारी ग्रेड और अधिशाषी अधिकारी वर्ग प्रतियोगी परीक्षा 2022 को लेकर बड़ा अपडेट, यहां जानें - RPSC

राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय और अधिशाषी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा-2022. आरक्षित पदों के लिए चुने गए विकल्पों में संशोधन का अवसर.

RPSC
राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat Ajmer)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 10, 2025, 9:40 PM IST

अजमेर:राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय और अधिशाषी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में विभागीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों के लिए चुने गए विकल्पों में संशोधन का अवसर दिया गया है. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के संदर्भ में आयोग ने संयुक्त विज्ञापन 24 अगस्त 2022 और इसके क्रम में जारी शुद्धि पत्र 2 जनवरी 2023 एवं 14 अगस्त 2023 में विज्ञापित पदों में राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी और स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों के ही पद आरक्षित है.

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इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो अभ्यर्थी आरक्षित पद वाले विभागों में कार्यरत हैं एवं उक्त आरक्षित पदों के लिए पात्रता रखते हैं, केवल वे ही अभ्यर्थी आयोग की ओर से ऑनलाइन आवेदन में इन विकल्पों में से विकल्प संख्या 1 और 2 का चयन करें. जबकि जो अभ्यर्थी इन आरक्षित पदों के लिए पात्र नहीं हैं, वे विकल्प संख्या 3 का ही चयन करें.

विकल्प-1 : एम्पलाई ऑफ़ द मिनिस्टीरियल सर्विस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट.

विकल्प-2 : एम्पलाई ऑफ द राजस्थान म्युनिसिपल सबोर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विस.

विकल्प-3 : नॉट एप्लीकेबल.

ऑनलाइन ऑप्शन में 'इफ एप्लीकेबल टिक मिनिस्ट्रियल एम्पलाई (एमई) ऑप्शन अंडर एडिशनल कैटेगरीज सेक्शन में यदि लागू हो तो अतिरिक्त श्रेणी सेक्शन के अंतर्गत मंत्रालयिक कर्मचारी (एमई) विकल्प को टिक करें'. अंकित किया गया था, के विकल्प को किसी भी विभाग के अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के द्वितीय पेज पर उल्लेखित एमई वर्ग टिक करने की आवश्यकता नहीं है.

अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किए जाने के लिए 13 से 17 जनवरी 2025 तक 5 दिवस का निःशुल्क ऑनलाइन संशोधन का अवसर प्रदान किया जा रहा है. जिन अभ्यर्थियों की ओर से इन आरक्षित पदों की योग्यता के विपरीत विकल्प का चयन किया जाता है तो आयोग उन अभ्यर्थियों पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा. मेहता ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की अवधि के बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी जल्द ही ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें.

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