मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : नाबालिग को भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ था. जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने तीन आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
कब का है मामला ? :विशेष लोक अभियोजक जीएस राय के मुताबिक नाबालिग अपनी दीदी के घर जा रही थीं. इस दौरान पड़ोस में रहने वाली लड़की से उसकी जान-पहचान हुई. पड़ोसी ने नाबालिग से एक और युवक की दोस्ती कराई. इसके बाद दोनों ने नाबालिग को बिहार ले जाकर काम दिलाने की बात कही.