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रिश्वत लेने का आरोपी पटवारी निलंबित, जीपीएम कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई - PATWARI SUSPENDED

रिश्वत लेने का आरोपी पटवारी निलंबित, जीपीएम कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

Patwari suspended
कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 15 hours ago

गौरेला पेंड्रा मरवाही: रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी को कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने निलंबित कर दिया है. निलंबित किए गए पटवारी का नाम मुकेश्वर नाथ साहू है. आरोपी पटवारी पेंड्रारोड तहसील के हल्का नंबर 24 खोडरी गांव में पदस्थ था. पटवारी के घूस लेने का वीडियो बीते दिनों सामने आया था. वीडियो सामने आने के बाद खुद कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने इसकी जांच कराई. जांच के दौरान ये बात सामने आई की पटवारी ने प्रथम दृष्टया घूस लिया. कलेक्टर के आदेश पर पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.

पटवारी को किया गया निलंबित: जांच के दौरान ये बात सामने आई की आरोपी पटवारी मुकेश्वर नाथ साहू ने किसान से घूस लिया है. पटवारी ने किसान से धान के भौतिक सत्यापन करने के एवज में घूस की मांग की थी. घूस लिए दिए जाने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में सामने आया. कलेक्टर जनदर्शन में इस बात की भी शिकायत की गई. जनदर्शन में हुई शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच कराई और घटना सत्य पाए जाने के बाद पटवारी पर एक्शन लिया.

निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा: आरोपी पटवारी मुकेश्वर नाथ साहू को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण के तहत दोषी पाया गया. जिसके बाद नियम तीन के तहत तत्काल प्रभाव से पटवारी को निलंबित कर दिया गया है. निलंबन की अवधि में पटवारी का मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही तय किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.

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पटवारी को किया गया निलंबित: जांच के दौरान ये बात सामने आई की आरोपी पटवारी मुकेश्वर नाथ साहू ने किसान से घूस लिया है. पटवारी ने किसान से धान के भौतिक सत्यापन करने के एवज में घूस की मांग की थी. घूस लिए दिए जाने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में सामने आया. कलेक्टर जनदर्शन में इस बात की भी शिकायत की गई. जनदर्शन में हुई शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच कराई और घटना सत्य पाए जाने के बाद पटवारी पर एक्शन लिया.

निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा: आरोपी पटवारी मुकेश्वर नाथ साहू को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण के तहत दोषी पाया गया. जिसके बाद नियम तीन के तहत तत्काल प्रभाव से पटवारी को निलंबित कर दिया गया है. निलंबन की अवधि में पटवारी का मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही तय किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.

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