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मऊगंज अपर कलेक्टर पर 5 हजार की रिश्वत लेने का आरोप, मोहन यादव ने किया निलंबित - MAUGANJ BRIBE CASE

मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में अपर कलेक्टर पर 5 हजार रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है. आरोप है कि फरियादी के पक्ष में कार्रवाई करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी. इस मामले में सीएम मोहन यादव ने एक्शन लेते हुए मऊगंज अपर कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

REWA BRIBE CASE
रीवा में 5 हजार की रिश्वत लेते धराए अपर कलेक्टर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 12, 2024, 10:08 PM IST

Updated : Sep 14, 2024, 5:03 PM IST

मऊगंज: मऊगंज जिले में कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टर को पर 5 हजार की रिश्वत लेने का आरोप है. लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है. अपर कलेक्टर अशोक कुमार ओहरी पर आरोप है कि फरियादी से बंटवारे की फाइल में राजस्व न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में कर्रवाई करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी. मामले की जानकारी मिलते ही सीएम मोहन यादव ने अपर कलेक्टर को निलंबित कर दिया है.

रीवा में अपर कलेक्टर रिश्वत लेते पकड़ाए (ETV Bharat)

5 हजार की रिश्वत लेने का आरोप, मऊगंज के अपर कलेक्टर गिरफ्तार

बता दें की मऊगंज जिले के अंर्तगत ग्राम खूझ तहसील नईगढ़ी के निवासी फरियादी रामनिवास तिवारी का एक पारिवारिक बंटवारे का प्रकरण मऊगंज ADM न्यायालय में लाग हुआ था. रामनरेश के परिवार के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि 2022 से चल रहे प्रकरण में सुनवाई के दौरान पहुंचे रामनिवास तिवारी से अपर कलेक्टर अशोक कुमार ओहरी ने फरियादी के पक्ष में निर्णय कराने को लेकर 20 हजार रुपए रिश्वत की डिमांड की थी.

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रीवा लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा

फरियादी ने अपर कलेक्टर की शिकायत रीवा लोकायुक्त पुलिस से कर दी. लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाते हुए अपर कलेक्टर को ट्रैप किया. आरोप है कि फरियादी से 5 हजार की रिश्वत लेते अपर कलेक्टर को कलेक्टर कार्यालय के अंदर ही उनके कक्ष से लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

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अपर कलेक्टर हुए निलंबित

इस मामले की जानकारी मिलने पर सीएम मोहन यादव ने नाराजगी जताई. उन्होंने सोशल मीडिया X पर ट्वीट करते हुए लिखा 'मध्य प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत रिश्वत लेने के मामले में अपर कलेक्टर, जिला मऊगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है. नागरिक हितों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पूर्व में भी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी जा चुकी है कि जमीन नामांतरण, बंटवारा आदि मामलों के निराकरण में गंभीरता बरते. मध्य प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को बेहतर, त्वरित और पारदर्शी तरीके से सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है.'

Last Updated : Sep 14, 2024, 5:03 PM IST

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