रांची: झारखंड भाजपा के नेताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 11 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट भवन घेराव के दौरान हुई झड़प, लाठीचार्ज मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
दरअसल, 11 अप्रैल 2023 को भाजपा नेता अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, सीपी सिंह, ढुल्लू महतो, शशिभूषण मेहता, समरी लाल, विरंची नारायण, नवीन जयसवाल समेत दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पार्थ जालान और प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा.
11 अप्रैल 2023 को भाजपा नेताओं ने प्रभात तारा मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रोजेक्ट भवन घेराव का आह्वान किया था. उस दिन प्रदेश भाजपा के सभी प्रमुख नेताओं ने मंच से भाषण देते हुए पूर्वर्ती हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया था. भाजपा नेताओं का कहना था कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है. युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है. कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई. इन मसलों को लेकर प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में प्रभात तारा मैदान से प्रोजेक्ट भवन के लिए मार्च निकाला गया था. लेकिन इससे पहले ही जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट भवन के आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दिया था.
धुर्वा गोलंबर के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था. वहां बैरिकेडिंग भी की गई थी. लेकिन इसी बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की. पुलिस पर पथराव किया गया. पानी की बोतलें फेंकी गई. हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने पहली वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. लेकिन हालात नहीं संभलने पर टियर गैस के गोले दागे गये. बाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.