लखनऊ :उत्तर प्रदेश रेरा ने सुशांत गोल्फ सिटी में हाई-टेक टाउनशिप परियोजना के सम्बन्ध में अपने करीब एक साल पुराने आदेश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया है. रेरा ने कहा कि प्रोमोटर की ऐसी परियोजनाएं जिनका पूर्णता प्रमाण-पत्र रेरा लागू होने से पहले मिल गया था, उनके आवंटियों के नाम सेल डीड करने पर रोक नहीं है. रेरा के मुताबिक संतुष्टि इन्क्लेव-1 परियोजना- ब्लाॅक-ए, बी-1 व ब्लाॅक बी-2, पैराडाइज़ क्रिस्टल परियोजना- ब्लाॅक-ए, ब्लाॅक-बी, ब्लाॅक-ई तथा ब्लाॅक-एफ, तथा सेलेब्रिटी गार्डन परियोजना- ब्लाॅक/टावर नं.- 08, 09, 11 एवं इसी परियोजना के ब्लाॅक/टावर-एफ, जी व एच कुल तीन ब्लाॅक/टावर (110) फ्लैट का पूर्णता प्रमाण-पत्र रेरा से पहले जारी हो गया था. इन परियोजनाओं के आवंटियों के नाम रजिस्ट्री हो सकती है.
प्रोमोटर रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने तथा यूपी रेरा की वेबसाइट पर पूर्णता प्रमाण-पत्र अपलोड करने के पश्चात उन परियोजनाओं के आवंटियों के नाम रजिस्टर्ड सेल डीड कर सकते हैं. रेरा द्वारा यह स्पष्टीकरण प्रोमोटर तथा परियोजना के आवंटियों के आवेदन पर जारी किया गया है ताकि अगर परियोजना पूरी हो गई है तो उस परियोजना के आवंटियों को उनके अपार्टमेंट या प्लाॅट का कब्जा मिल जाए. प्रोमोटर की जिम्मेदारी होगी कि जिन आवंटियों के नाम रजिस्ट्री करते हैं, उनकी परियोजना की भूमि या इकाई के सम्बन्ध में स्वत्व या कब्जे का कोई विवाद न हो. इन पूर्ण परियोजनाओं में आवंटियों से प्राप्त धनराशि का उपयोग यूपी रेरा द्वारा प्रोमोटर की लखनऊ स्थित हाई-टेक टाउनशिप के ही आवंटियों के मामलों में रेरा द्वारा जारी वसूली प्रमाण-पत्रों के सापेक्ष भुगतान के लिए ही किया जाएगा.