मेरठःपश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के दायरे में कुल 14 जिले हैं. ऐसे में इन जिलों में पांच लाख से अधिक ऐसे किसान हैं, जिनके पास निजी नलकूप हैं. सरकार ने निजी नलकूप से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा देने का एलान कई वर्ष पहले किया था. अब इसे अमल में भी लाया जा रहा है. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की एम डी ईशा दुहन ने ईटीवी भारत को बताया कि ऐसे किसानों के लिए जून के आखिर तक यह योजना लाई गई है. जिसमें निजी नलकूप संचालक अपने पुराने बकाया को एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा कराने पर सरचार्ज में भारी छूट पा सकते हैं.
एमडी ने बताया कि मुफ्त बिजली पाने के लिए पंजीकरण के समय उपभोक्ता को अपने शेष बकाये को एक साथ (एकमुश्त) अथवा किश्तों में जमा कराने की सुविधा दी जा रही है. जिसमें समस्त बकाये का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज और विलम्ब अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी. मुफ्त पंजीकरण के समय 31 मार्च 2023 तक के कुल बकाया की 30 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी. यह धनराशि जमा कराने के बाद ही इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हो सकेगा. पंजीकरण के समय यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का एकमुश्त भुगतान करेगा तो उसे ब्याज/विलम्ब अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी. उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 3 मासिक किश्तों में करता है तो ब्याज-विलॅम्ब अधिभार में 90 प्रतिशत और 6 किश्तों में जमा करने पर 80 प्रतिशत की छूट उसे मिलेगी. 30 जून 2024 के बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
अभी तक 24 हजार उपभोक्ताओं ने कराया पंजीकरणःबता दें कि पश्चिमांचल में अब तक लगभग 24 हजार उपभोक्ताओं द्वारा ही पंजीकरण में दिलचस्पी दिखाई गई है. ईशा दुहन ने बताया कि यह योजना 30 जून तक है. ऐसे में जो भी निजी नलकूप किसान उपभोक्ता निशुल्क विद्युत का लाभ लेना चाहते हैं, वह उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं. इसके साथ ही संयोजन पर मीटर स्थापित करने, केवाईसी की कार्यवाही पूर्ण करने, संयोजन पर किए जा रहे घरेलू उपयोग के उपकरणों में मात्र एक एलईडी बल्ब व एक पंखा करने को लेकर आवेदन करते समय अपनी सहमति देनी होगी और पंजीकरण कराना है.