लखनऊ : अपनी नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता गफ्फार खान को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं 21 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.
दो वर्षों से कर रहा था जबरन दुराचार : अदालत में विशेष अधिवक्ता सुखेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी पिता के विरुद्ध उसकी पत्नी द्वारा 2 सितंबर 2018 को थाना ठाकुरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसका पति गफ्फार खान उसकी नाबालिग बेटी से दो वर्षों से जबरन दुराचार कर रहा है. रिपोर्ट में स्पष्ट आरोप लगाया है कि वह अपनी जिंदगी से तंग आ गई है तथा वह जब भी बेटी के साथ दुराचार करने का विरोध करती है तो उसका पति उसे मारता पीटता है. पुलिस में की गई शिकायत में पीड़िता की मां ने यह भी आरोप लगाया कि उसके द्वारा विरोध करने पर आरोपी गफ्फार खान चाकू लेकर जान से मारने के लिए आमादा हो जाता है तथा कहता है कि अगर कोई कार्रवाई की गई तो सबको जान से मार देगा. कहा गया कि बच्चों की जान खतरे में है. वादिनी ने बच्चों के साथ थाने पर जाकर आरोपी पति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद :छह साल की बच्ची को अकेला पाकर दुष्कर्म करने की आरोपी थाना माल के रहने वाले बावन कुमार उर्फ़ अनिल कुमार को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने उम्रकैद की सजा के साथ-साथ तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.