उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

आजम खान की पत्नी बिजली चोर नहीं; 4 साल पुराने मामले में रामपुर कोर्ट ने किया बरी - Tajin Fatma acquitted

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है. बिजली चोरी के मामले में ताजीन फात्मा को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

आजम की पत्नी तजीन बिजली चोरी में बरी.
आजम की पत्नी तजीन बिजली चोरी में बरी. (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 9, 2024, 5:30 PM IST

Updated : Sep 9, 2024, 6:51 PM IST

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है. (Video Credit; ETV Bharat)

रामपुर :समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को रामपुर कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है. बिजली चोरी के मामले में ताजीन फात्मा को कोर्ट ने बरी कर दिया है. कोर्ट से बाहर निकल कर तजीन फात्मा ने न्यायालय का धन्यवाद किया और कहा कि सच्चाई की आज जीत हुई है.

रामपुर में आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा के नाम हमसफर रिजार्ट है, जिसमें बिजली चोरी को लेकर 5 सितंबर 2019 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी. जिसमें आरोप था कि डॉ. तजीन फात्मा के हमसफर रिजार्ट होटल में चोरी से बिजली का प्रयोग किया जा रहा है. डूंगरपुर बिजलीघर के जेई राहुल रंजन ने शहर कोतवाली में डॉ. तजीन फात्मा के नाम एफआईआर दर्ज कराई थी. सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही थी, जिसको लेकर 6 सितंबर को तजीन फात्मा के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने एक अर्जी दाखिल की. जिसमें उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लगभग 30 लाख रुपए सम्मन शुल्क जमा किया गया था. इसी आधार पर केस को खत्म किया जाए. इस अर्जी की सुनवाई को लेकर सोमवार को कोर्ट ने तजीन फात्मा को बरी कर दिया.

इस फैसले पर डॉ. तजीन फात्मा ने कहा कि जैसे और मुकदमों में साजिश हुई, ऐसी इसमें भी साजिश हुई. जबरदस्ती एक झूठा इल्जाम लगा दिया गया था. इसमें तार डालकर बिजली चोरी दिखाया गया. कहा कि बिजली चोरी में उन्होंने लगभग 30 लाख रुपए जुर्माना भी जमा किया था. उस वक्त उनको इलेक्शन लड़ना था, एनओसी लेनी थी, इसलिए जुर्माना जमा करना पड़ा.

तजीन फात्मा के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने कहा कि 2019 में हमसफर रिजॉर्ट में बिजली विभाग की कार्रवाई की गयी थी. उसमें आरोप लगाया गया था कि हमसफर रिजॉर्ट में लगभग 33 किलो वॉट की चोरी की जा रही है, जबकि 5 किलोवाट का कनेक्शन वहां पर पहले से है. इस मामले में लगभग 30 लाख रुपए जुर्माना भी जमा किया गया था.

बता दें कि मामला वर्ष 2019 का है. सपा नेता आजम खां के हमसफर रिजार्ट में एसडीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ छापेमारी की थी. इस दौरान बिजली चोरी पकड़ी गई थी. हमसफर रिजार्ट में 5 किलोवॉट का मीटर था और लगभग 33 किलो वॉट का लोड था, जिसकी अलग से एक लाइन चढ़ी हुई थी. इसको लेकर बिजली विभाग ने आजम के होटल की लाइट काट दी थी और जो तार पड़े हुए थे, वह तार भी काट कर बिजली विभाग अपने साथ ले आई थी. इस कार्रवाई में बिजली विभाग ने आजम की पत्नी तजीन फात्मा पर बिजली चोरी अधिनियम के तहत लगभग 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

यह भी पढ़ें : रामपुर में जबरन जमीन नाम कराने का मामला; आजम खान की 27 मुकद्दमों की एक साथ सुनवाई की अपील कोर्ट ने खारिज की - Azam Khan appeal rejected

Last Updated : Sep 9, 2024, 6:51 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details