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अब भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित रहना अभ्यर्थी की जेब पर पड़ेगा भारी, लगेगी पेनल्टी - RSSB NEW RULE

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं में अनुपस्थिति और करेक्शन को लेकर बड़ा निर्णय किया है.

परीक्षा में अनुपस्थिति पर पेनल्टी
परीक्षा में अनुपस्थिति पर पेनल्टी (ETV Bharat Jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 10, 2025, 8:51 PM IST

जयपुरः भर्ती परीक्षाओं में बढ़ती अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति के कारण अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है. 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 के बीच बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यदि दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें अगला कोई भी फॉर्म भरने के लिए 750 रुपए की पेनल्टी जमा करानी होगी. आगे भी यदि वो अनुपस्थित रहता है तो पेनल्टी दोगुनी देनी होगी.

राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को भर्ती परीक्षाओं में बड़ी राहत देते हुए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की थी, लेकिन युवा बेरोजगारों की लापरवाही परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर भारी पड़ रही है. बीते 2 साल में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की ओर से करीब 15 भर्ती परीक्षा में औसतन 70 फीसदी अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे. ऐसे में अब अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया जा रहा है.

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बोर्ड की बैठक में लिया फैसलाः राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि सोमवार को कर्मचारी चयन बोर्ड की बोर्ड मीटिंग की गई. इसमें फैसला लिया गया कि एक फाइनेंशियल ईयर में बोर्ड की ओर से आयोजित कराई जाने वाली कोई भी दो परीक्षाओं में यदि अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद अनुपस्थित रहता है तो उसे अगली किसी भी परीक्षा में भाग लेने के लिए 750 रुपए की पेनल्टी जमा करानी होगी. आगे यदि वो इस कृत्य को दोहराता है तो दूसरी बार में 1500 रुपए की फीस देनी होगी. ये प्रावधान 1 अप्रैल 2025 से होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा. उन्होंने अभ्यर्थियों को नसीहत देते हुए कहा कि यदि कोई भी अभ्यर्थी अब कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा में फॉर्म भर रहा है, तो वो परीक्षा देने का पूरा मन बनाकर की ही फॉर्म भरे.

फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया कदमःइसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि बोर्ड मीटिंग में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक और कदम उठाया गया है. अब कैंडिडेट फॉर्म में अपनी शैक्षिक योग्यता, स्पेलिंग मिस्टेक या डिजिटल चेंज में माइनर करेक्शन तो कर पाएगा, लेकिन पूरी डिटेल्स, पूरा शब्द, एनरोलमेंट नंबर या पूरी परसेंटेज रिप्लेस नहीं कर पाएगा. सब डीटेल्स चेंज की तो उसे डिबार घोषित किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थी जो करेक्शन कर पाएगा वो भी फॉर्म भरने के तुरंत बाद ही उसे एक मौका दिया जाएगा. परीक्षा के बाद एक छोटा करेक्शन भी नहीं किया जा सकेगा.

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