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बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर 8 मई को पुनर्मतदान - Rajasthan Lok Sabha Election 2024

Rajasthan Lok Sabha Election 2024, लोकसभा चुनाव 2024 के तहत बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के दुधवा खुर्द गांव के पोलिंग बूथ पर पर 8 मई को पुनर्मतदान होगा. मतदान को गोपनीयता भंग करने के लिए के चलते दल के 4 सदस्यों को निलंबित किया गया है.

Rajasthan Lok Sabha Election 2024
Rajasthan Lok Sabha Election 2024 (ETV Bharat File Photo)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2024, 7:48 PM IST

जयपुर.भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान के लिए निर्देश जारी किए हैं. एक पोलिंग बूथ पर 8 मई को पुनर्मतदान होगा. दुधवा खुर्द गांव के पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा. मतदान की गोपनीयता भंग करने के चलते दल के 4 सदस्यों को निलंबित किया गया है. इस लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को मतदान हुआ था.

8 मई को होगा पुनर्मतदान :मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चौहटन विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 50, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दुधवा खुर्द बूथ पर दोबारा मतदान 8 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा. निर्वाचन विभाग ने आयोग के निर्देशानुसार पुनर्मतदान की सभी तैयारियां कर ली गईं हैं. मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की जाएगी.

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गुप्ता ने बताया कि मतदान दिवस पर इस बूथ पर मत की गोपनीयता भंग होने की शिकायत प्राप्त होने के बाद निर्वाचन विभाग राजस्थान की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को इस बूथ पर पुनर्मतदान के लिए प्रस्ताव भेजा, जिसके क्रम में आयोग ने पुनर्मतदान के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान और मतदान के बाद 27 अप्रैल को संपादित संवीक्षा प्रक्रिया (भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवक्षकों एवं अभ्यर्थियों / निर्वाचन अभिकर्ताओं की मौजूदगी में) की गई थी. इस दौरान इस प्रकार की कोई शिकायत अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं की ओर से नहीं की गई थी.

मतदान दल के 4 सदस्यों को किया निलंबित :मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चौहटन (बाड़मेर) के इस बूथ पर 26 अप्रैल को मतदान कराने वाले मतदान दल के 4 सदस्यों को जिला कलेक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) बाड़मेर की ओर से निलंबित कर दिया गया है. साथ ही वेबकास्टिंग वेन्डर के प्रतिनिधि के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इन पर मतदान की गोपनीयता भंग करने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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