सिरोही: जिले के पॉक्सो विशेष न्यायालय ने एक हृदय विदारक मामले में फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची से होटल में बलात्कार का प्रयास करने का दोषी करार दिया है. न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
यह घटना अगस्त 2024 में आबूरोड तहसील के एक होटल में हुई थी. पीड़ित बच्ची के परिवार ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और मामले की जांच शुरू कर दी थी. पॉक्सो विशेष न्यायालय में चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य पेश किए. न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यों का गहन अध्ययन करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया.
पढ़ें: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा - CHITTORGARH POCSO COURT SENTENCES
विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. घटना उस समय हुई जब परिवार खाना खाने बाहर गया था और 9 वर्षीय बच्ची अपने भाई के साथ होटल के कमरे में अकेली थी. रात करीब 10:15 बजे एक युवक ने कमरे में घुसकर बच्ची से कहा कि उसे उसके माता-पिता ने भेजा है. आरोपी ने पहले बातचीत के बहाने और फिर बार-बार पानी पीने के बहाने कमरे में आकर बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की.
पढ़ें: पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा - JAIPUR POCSO COURT
बच्ची के विरोध करने के बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसे बिस्तर पर लिटाकर दुष्कर्म का प्रयास किया. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. आबूरोड पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद और विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए, आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.