जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मांगरोल थाने में दर्ज मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट 30 अप्रैल को तलब की है. अदालत ने पुलिस को अनुसंधान जारी रखने के आदेश देते हुए कहा है कि जांच अधिकारी याचिकाकर्ता की ओर से पेश दस्तावेजों को भी जांच में शामिल करें. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश प्रमोद जैन भाया की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ नगर पालिका, मांगरोल की ओर से जारी टेंडर को लेकर गत 8 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इसमें याचिकाकर्ता व अन्य पर आरोप लगाया गया कि विधानसभा चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर जारी किए गए और नोटशीट में कांटछांट की गई. याचिका में कहा गया कि कलेक्टर की ओर से दिए आदेश की पालना में एसडीओ ने जांच की थी.