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राजस्थान हाईकोर्ट ने वॉलीबॉल खिलाड़ियों के ट्रायल पर लगाई रोक - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने वॉलीबॉल के राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल पर रोक लगा दी है.

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राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV BHARAT jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 16 hours ago

जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में वॉलीबॉल के 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से आयोजित हो रहे खिलाड़ियों के ट्रायल पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में पक्षकारों को जवाब पेश करने के लिए दस जनवरी तक का समय दिया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश दुष्यंत सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर ने अदालत को बताया कि वॉलीबॉल के 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं. इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने गत 20 दिसंबर को पत्र जारी कर अनिश व्यास की अध्यक्षता में बने राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन को इस प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन करने को कहा. इसकी पालना में राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन ने याचिकाकर्ताओं सहित अन्य खिलाड़ियों का चयन करके 28 दिसंबर को चयन सूची जारी कर दी.

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याचिका में कहा गया कि इसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ ने तेजस्वी सिंह की अध्यक्षता वाले राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन को मान्यता दे दी. याचिका में कहा गया कि अब यह एसोसिएशन नए सिरे से खिलाड़ियों का ट्रायल कर रही है, जबकि याचिकाकर्ताओं का पूर्व में चयन हो चुका है और उनकी तैयारियां चल रही हैं. दो एसोसिएशन के झगडे़ में याचिकाकर्ता खिलाड़ियों के हित प्रभावित हो रहे हैं. सुनवाई के दौरान राजस्थान ओलंपिक संघ की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया कि वे आगामी सुनवाई तक ट्रायल नहीं करेंगे. इस पर अदालत ने ट्रायल पर रोक लगाते हुए पक्षकारों को जवाब पेश करने के लिए दस जनवरी तक का समय दिया है.

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