जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजे भर्ती-2024 की भर्ती विज्ञापन की शर्तों को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश अरविंद कुमार अरोड़ा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता अंकुर ने बताया कि भर्ती नियमों के तहत अब तक निकाली भर्तियों में अंतिम चयन के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 171 व आरक्षित वर्ग के लिए 156 न्यूनतम अंक लाया जाना जरूरी था. वहीं, इस भर्ती में विज्ञापन की शर्त में बदलाव करते हुए अब अंतिम चयन के लिए सामान्य वर्ग के लिए 193.5 व आरक्षित वर्ग के लिए 176 न्यूनतम अंक लाया जाना जरूरी किया है.