जयपुर :राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव-2025 को स्थगित कर निवर्तमान सरपंचों और वार्ड पंचों को प्रशासक व प्रशासनिक कमेटी का सदस्य नियुक्त करने पर पंचायती राज आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश गिरिराज सिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि प्रदेश की 6759 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और वार्ड पंचों का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है. ऐसे में पंचायती राज प्रावधानों के अनुसार इनके चुनाव साल 2025 में कराए जाने थे. वहीं, पंचायती राज विभाग ने गत 16 जनवरी को एक अधिसूचना जारी कर ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए और निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक नियुक्त कर उन्हें वित्तीय अधिकार भी दे दिए. वहीं, वार्ड पंचों को प्रशासनिक कमेटी का सदस्य लगा दिया.