जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने डेंटिस्ट की रिटायरमेंट उम्र से जुड़े मामले में कहा है कि वे भी 62 साल की उम्र पूरी होने तक सेवा में बने रहने के हकदार हैं. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता डेंटिस्ट को 62 साल की उम्र तक काम करते रहने के लिए कहा है.
अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि यदि इस संबंध में कोई विपरीत आदेश जारी किया हो, तो उसे तत्काल वापस लिया जाए. सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ बंशीधर वर्मा की याचिका को मंजूर करते हुए दिए. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने सामान्य एमबीबीएस डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी है, लेकिन बीडीएस डॉक्टर्स यानि डेंटिस्ट की रिटायरमेंट उम्र 60 साल ही बरकरार रखी है. जबकि डेंटिस्ट व एमबीबीएस के भर्ती नियम समान ही हैं.