जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 से जुडे़ मामले में राज्य सरकार को कहा है कि यदि दिव्यांग अभ्यर्थी 27 अगस्त को होने वाले टाइप टेस्ट में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें गैर हाजिर नहीं माना जाए. इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में शामिल करने को कहा है. अदालत ने मामले में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश योगेश कुमार व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जनवरी, 2023 को सूचना सहायक के 2730 पदों पर भर्ती निकाली थी. इसमें चार फीसदी पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे गए. याचिकाकर्ताओं ने दिव्यांग वर्ग में आवेदन करके लिखित परीक्षा में भाग लिया. याचिका में कहा गया कि चयन बोर्ड की ओर से 27 अगस्त को अभ्यर्थियों का टाइप टेस्ट लिया जाएगा. याचिकाकर्ताओं में से कई अभ्यर्थी नेत्र और कई अभ्यर्थी हाथ से दिव्यांग हैं.