जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट-यूजी 2024 के जरिए सरकारी व सरकार अनुदानित मेडिकल कॉलेजों के मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे में होने वाले सीटों के चयन व आवंटन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कहा है. हालांकि, अदालत ने इन सीटों के आवंटन को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है. इसके अलावा अदालत ने याचिकाकर्ता के लिए मैनेजमेंट-एनआरआई कोटे में एक सीट खाली रखने को कहा है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश गत 23 अगस्त के आदेश को संशोधित करते हुए दिए.
अदालत ने मामले की सुनवाई 12 सितंबर को तय की है. पिछले आदेश में अदालत ने सरकारी व सरकार के अनुदान से चल रहे मेडिकल कॉलेजों के मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे में सीटों के आवंटन पर अंतिम निर्णय नहीं लेने के लिए कहा था. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका में उठाए मुद्दे को हाईकोर्ट वर्ष 2013 में ही तय कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट के आदेश को सही मान चुका है.