जयपुर:राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक प्रकरण में टेंट व्यवसायी रवि जिंदल के खिलाफ विद्याधर नगर थाने में गत 29 अप्रैल को दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा है कि इस मामले में शिकायतकर्ता व पीड़िता ने एफआईआर को रद्द करने का आग्रह किया है. मामले में जांच अधिकारी ने भी पीड़िता के अतिरिक्त बयानों का रिकॉर्ड पेश किया है. ऐसे में आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाता है. जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश रवि जिंदल व शिकायतकर्ता की याचिकाओं को मंजूर करते हुए दिया.
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि पीड़िता ने अपने बयानों में कहा है कि रवि जिंदल ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है और वह मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं चाहती. वहीं, रवि जिंदल ने भी अपनी याचिका में एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई है.