जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थी को राहत देते हुए उसे छह माह के पीसीपीएनडीटी कोर्स के लिए नीट पीजी-2023 की काउंसलिंग में शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव और नीट पीजी काउंसलिंग बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. जगमोहन शर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि अभ्यर्थी को केवल प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस करने के आधार पर काउंसलिंग से वंचित कैसे किया गया?. याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने ग्वालियर से एमबीबीएस किया था और वह जूनियर रेजिडेंट हैं. राज्य सरकार व नीट पीजी बोर्ड ने 29 दिसंबर 2023 को संशोधन आदेश जारी कर कहा कि छह महीने के पीसीपीएनडीटी कोर्स करने के लिए राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले ही योग्य हैं. साथ ही बाहर से एमबीबीएस करने वालों को इसके लिए पात्र नहीं माना गया.