जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के लूणी के पास पीएम गति शक्ति योजना के तहत फ्रेट टर्मिनल के निर्माण के लिए काटे जा रहे पेड़ों को लेकर दायर जनहित याचिका पर एक पेड़ की एवज में दस पेड़ लगाने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी व जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष खेमसिंह की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने याचिका पेश करते हुए कहा कि विकास के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है.
इस पर कोर्ट ने इस बात विचार किया कि परियोजना को आगे बढाने के साथ ही पेड़ों को बचाने के लिए कुछ वैकल्पिक उपाय किए जा सकते हैं. इस परियोजना से रोजगार, विकास और कनेक्टिविटी पर व्यापक प्रभाव है, लेकिन पेड़ काटने भी एक दयनीय स्थिति है और इसके लिए व्यापक पौधारोपण के माध्यम से पर्याप्त क्षतिपूर्ति की आवश्यकता है. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने कहा कि परियोजना के तहत काटे जा रहे पेड़ों की संख्या से दोगुने पेड़ लगाने के लिए पहले से बाध्य है.