जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए विभिन्न पदों पर लगे संविदा कर्मियों को हटाने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, निदेशक जन स्वास्थ्य और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सहित अन्य को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है. जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकलपीठ ने यह आदेश सौरभ शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बीते कई सालों से प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर और फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं. इस दौरान उनका कार्य संतोषजनक रहा है. वहीं, अब विभाग उन्हें हटाकर दूसरे संविदाकर्मियों को नियुक्त कर रहा है.