राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

यूडी टैक्स का नोटिस रिश्तेदार के नाम देकर सील की संपत्ति, हाईकोर्ट ने कार्रवाई को बताया अवैध

राजस्थान हाईकोर्ट रिश्तेदार के नाम यूडी टैक्स का नोटिस जारी कर संपत्ति को सील करने की कार्रवाई को अवैध करार दिया है.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 23, 2024, 8:31 PM IST

जयपुर :राजस्थान हाईकोर्ट ने सौ वर्ग गज से कम आकार की संपत्ति पर यूडी टैक्स का नोटिस रिश्तेदार के नाम जारी कर संपत्ति को सील करने की कार्रवाई को अवैध करार दिया है. अदालत ने सील को तत्काल हटाने का आदेश दिया है. यह फैसला मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने सैनी स्टोन बिल्डिंग मटेरियल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि भरतपुर नगर निगम ने 11 सितंबर को याचिकाकर्ता की संपत्ति को यूडी टैक्स जमा नहीं कराने के आधार पर सील कर दिया. उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता फर्म का प्रोपराइटर हरेन्द्र सैनी है, लेकिन नोटिस उसके नाम पर जारी करने के बजाय रिश्तेदार राम गोपाल सैनी के नाम पर भेजा गया.

याचिका में यह भी बताया गया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत टैक्स वसूली की विस्तृत प्रक्रिया होती है, जिसमें संबंधित पक्ष को वैध नोटिस देना शामिल है. इस प्रक्रिया का पालन किए बिना संपत्ति को सील करना नियमों का उल्लंघन है.

इसे भी पढ़ें-हाईकोर्ट ने पूर्व में बसी कॉलोनियों में बेतरतीब बहुमंजिला निर्माण को लेकर सरकार से मांगा जवाब

इसके अतिरिक्त, याचिका में उल्लेख किया गया कि अधिनियम की धारा 104 के तहत तीन सौ वर्ग गज तक की संपत्तियां यूडी टैक्स से मुक्त होती हैं. याचिकाकर्ता की संपत्ति का आकार मात्र सौ वर्ग गज से भी कम है. इसके बावजूद टैक्स बकाया बताकर संपत्ति सील करने की कार्रवाई की गई. खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नगर निगम की कार्रवाई को अवैध घोषित किया और संपत्ति पर लगी सील को तत्काल हटाने के निर्देश दिए.

ABOUT THE AUTHOR

...view details