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मां, गर्भवती पत्नी और दो बच्चों को जान से मारा, कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई - DEATH PENALTY FOR CONVICT

मैसूर के 5वें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई है.

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एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट (फाइल) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 27, 2024, 6:10 PM IST

मैसूर: कर्नाटक की अदालत ने मां, गर्भवती पत्नी और दो बच्चों की हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई है. सरगुरू तालुक के चामेगौडानहुंडी गांव के मणिकांत स्वामी जो कि, शारीरिक तौर पर एक दिव्यांग व्यक्ति है, ने 28 अप्रैल 2021 के अपनी गर्भवती पत्नी गंगे की हत्या कर दी थी. खबर के मुताबिक, उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. हत्यारे शख्स ने पत्नी की हत्या करने के बाद अपनी मां केम्पाज्जम्मा और दो मासूम बेटों की हत्या कर दी.

खबर के मुताबिक, मणिकांत स्वामी ने रात में सोते समय चलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छड़ी से उन सभी को (परिवार के सदस्यों) पीट-पीट कर मार डाला और वहां से भाग गया. मामला सामने आने के बाद सरगुरू थाना पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

मामले की सुनवाई मैसूर के 5वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई. साक्ष्यों की जांच के बाद न्यायाधीश गुरुराज सोमक्कलवार ने पाया कि मणिकंठ स्वामी ने अपने परिवार के सदस्यों की हत्या की है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे मौत की सजा सुनाई और उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. साथ ही आदेश में यह भी निर्देश दिया गया कि मृतक की मां तथा आरोपी के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा जाए.

ये भी पढ़ें: लॉकअप में आरोपी की हुई थी मौत, अदालत ने 4 पुलिस वालों को 7 साल की सजा सुनाई

मैसूर: कर्नाटक की अदालत ने मां, गर्भवती पत्नी और दो बच्चों की हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई है. सरगुरू तालुक के चामेगौडानहुंडी गांव के मणिकांत स्वामी जो कि, शारीरिक तौर पर एक दिव्यांग व्यक्ति है, ने 28 अप्रैल 2021 के अपनी गर्भवती पत्नी गंगे की हत्या कर दी थी. खबर के मुताबिक, उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. हत्यारे शख्स ने पत्नी की हत्या करने के बाद अपनी मां केम्पाज्जम्मा और दो मासूम बेटों की हत्या कर दी.

खबर के मुताबिक, मणिकांत स्वामी ने रात में सोते समय चलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छड़ी से उन सभी को (परिवार के सदस्यों) पीट-पीट कर मार डाला और वहां से भाग गया. मामला सामने आने के बाद सरगुरू थाना पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

मामले की सुनवाई मैसूर के 5वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई. साक्ष्यों की जांच के बाद न्यायाधीश गुरुराज सोमक्कलवार ने पाया कि मणिकंठ स्वामी ने अपने परिवार के सदस्यों की हत्या की है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे मौत की सजा सुनाई और उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. साथ ही आदेश में यह भी निर्देश दिया गया कि मृतक की मां तथा आरोपी के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा जाए.

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