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गर्भवती अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से राहत, कांस्टेबल भर्ती की आगामी प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2023 से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने गर्भवती महिला अभ्यर्थी को राहत दी है.

Rajasthan High Court,  High Court gives relief
गर्भवती अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से राहत.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 1, 2024, 8:53 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2023 में गर्भवती महिला अभ्यर्थी को राहत देते हुए राज्य सरकार को कहा है कि वह उसे आगामी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करे. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को मामले में अपना जवाब पेश करने को कहा है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश ललिता कुमारी सैनी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल भर्ती में भाग लिया था और उसे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया. उसके गर्भवती होने के कारण वह गत दिसंबर माह में दक्षता परीक्षा के लिए आयोजित हुई पीईटी और पीएसटी में शामिल होने से वंचित हो गई. हालांकि, उसने भर्ती एजेंसी को अपनी गर्भावस्था की जानकारी देते हुए उसकी दक्षता परीक्षा बाद में लेने का आग्रह किया.

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याचिका में कहा गया कि भर्ती की आगामी प्रक्रिया के तहत अब कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी हो रहा है, लेकिन दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं होने के आधार पर उसे सीबीटी में शामिल नहीं किया जाएगा और वह भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगी. ऐसे में उसे इस सीबीटी में शामिल कराया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को सीबीटी में शामिल करने के आदेश देते हुए उसे पीईटी परीक्षा परिणाम के अधीन रखने को कहा है.

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