जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए कांस्टेबल को राहत दी है. अदालत ने कांस्टेबल को बर्खास्त करने के झालावाड़ एसपी के 19 अक्टूबर, 2000 और उप गृह सचिव के 27 जनवरी, 2003 के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने कांस्टेबल को समस्त परिलाभों के साथ पुन: सेवा में लेने के आदेश देते हुए उसे सेवा में लेने को कहा है.
अदालत ने निर्देश दिए हैं कि कांस्टेबल को सुप्रीम कोर्ट से बरी होने की तिथि 27 अप्रैल, 2016 के बाद से अब तक की अवधि का वास्तविक परिलाभ अदा करे. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता डॉ. विभूति भूषण शर्मा ने बताया कि झालावाड़ के गंगधार थाने में वर्ष 1999 में याचिकाकर्ता सहित अन्य कांस्टेबलों के खिलाफ राधेश्याम दर्जी की हिरासत में मौत का मामला दर्ज हुआ था. निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील गई. जहां सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2016 को याचिकाकर्ता को बरी कर दिया.