जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने 55 साल से ज्यादा उम्र के शिक्षक को चुनाव में बीएलओ की ड्यूटी का कार्यभार देने के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग सहित अन्य से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश विजेन्द्र जैन की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया की याचिकाकर्ता शिक्षक पद पर कार्यरत है और उसकी उम्र 55 साल से ज्यादा है. इसके साथ ही वह शारीरिक कमजोरी के साथ-साथ कई बीमारियों का सामना कर रहा है. चुनाव आयोग ने 4 सितंबर, 2020 को आदेश जारी कर निर्देश दे रहे हैं कि 55 साल की उम्र से अधिक के किसी भी सरकारी या अर्द्ध सरकारी कर्मचारीको बीएलओ का कामकाज नहीं सौंपा जाए.