जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक से जुडे़ मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो दिन का समय देते हुए भर्ती को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. अदालत ने कहा है कि गत 18 नवंबर को भर्ती पर दिए यथास्थिति के आदेश की पालना होनी चाहिए और यदि ट्रेनी एसआई को फील्ड पोस्टिंग दी गई तो वह अवमानना की श्रेणी में माना जाएगा. अदालत ने राज्य सरकार को हिदायत दी है कि वह यथास्थिति आदेश को बरकरार रखे और भर्ती को लेकर कुछ भी नहीं करें, वरना अदालत इसे गंभीरता से लेगी. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका व डीजीपी की ओर से गत 31 दिसंबर को आदेश जारी कर ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जिले आवंटित करने के आदेश के खिलाफ पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान अदालत ने महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद से कहा कि जब 18 नवंबर को भर्ती पर यथास्थिति दी गई तो फिर ट्रेनी एसआई को फील्ड पोस्टिंग कैसे दी जा सकती है?. इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूर्व में ही पूरी हो चुकी है और अब ट्रेनी एसआई को आरपीए ट्रेनिंग के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है. यह भी मूल ट्रेनिंग का ही हिस्सा है. एजी ने कहा कि करीब 800 ट्रेनी हैं, इसमें से कुछ गलत हो सकते हैं, लेकिन इस आधार पर सभी को ट्रेनिंग से नहीं रोक सकते. इस पर अदालत ने कहा कि 22 नवंबर को उन्हें भर्ती के संबंध में निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था, लेकिन अब छह सप्ताह बाद भी राज्य सरकार का जवाब नहीं आया है.