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पशुधन सहायकों के समायोजन पर अफसरों की बैठक कर निर्णय लें: हाईकोर्ट - Rajasthan High Court

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के फैसलों के आधार पर प्रार्थियों के समायोजन पर निर्णय करने के आदेश पशुधन सचिव को दिए.

Livestock Secretary,  adjustment of livestock assistants
राजस्थान हाईकोर्ट.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 15, 2024, 8:37 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुधन सहायक भर्ती, 2022 के जरिए नियुक्त हुए प्रार्थी पशुधन सहायकों को एक प्रश्न के उत्तर में हुए बदलाव के चलते हटाने के मामले में पशुधन सचिव को अफसरों की बैठक कर सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के फैसलों के अनुसार उनके समायोजन पर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है. जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश ब्रजसुंदर व अन्य की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दिया.

अदालती आदेश के पालन में पशुपालन सचिव विकास कुमार भाले व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश हुए. अदालत ने उनसे पूछा कि सरकारी वकील ने याचिका में जो जवाब पेश किया है वह आपसे पूछकर दिया है या आपके ध्यान में है. सचिव ने कहा कि यह जवाब निदेशक के स्तर पर लिखा जाता है. अदालत के पूछने पर सचिव ने कहा की अभी भर्ती के कुछ पद खाली चल रहे हैं.

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जिस पर अदालत ने उन्हें कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के फैसलों के आधार पर प्रार्थियों के समायोजन पर निर्णय करें. याचिका में कहा कि वे 2022 की भर्ती में नियुक्त हो गए थे और डेढ़ साल नौकरी भी कर ली थी, लेकिन भर्ती के एक प्रश्न के उत्तर में हुए बदलाव के कारण उन्हें नौकरी से हटा दिया. अभी भर्ती के 53 पद खाली चल रहे हैं, इसलिए उनका समायोजन खाली पदों पर किया जाए.

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