जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव को 15 अप्रैल को पेश होकर बताने को कहा है कि विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में लंबित करीब 22 हजार एफएसएल और डीएनए मामलों के निस्तारण के लिए क्या किया जा रहा है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश विनोद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने एसीएस को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि कितने समय में एफएसएल से रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट को मिल जानी चाहिए और खाली चल रहे पदों को कब तक भरा जाएगा.
सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में एफएसएल निदेशक डॉ. अजय शर्मा अदालत में पेश हुए. अदालत के पूछने पर उन्होंने बताया कि एफएसएल और डीएनए के कुल करीब 22 हजार मामले लंबित चल रहे हैं. पूर्व में एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला संचालित की जा रही थी, लेकिन अब अदालती आदेश की पालना में चार प्रयोगशालाओं में सैंपल जांचे जा रहे हैं. निदेशक ने बताया कि प्रयोगशालाओं में संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन खाली पदों पर नियुक्तियां नहीं होने के कारण समय पर जांच रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है.