जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-1 भर्ती-2022 में नियुक्तियों का रास्ता साफ कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश प्रियंका शर्मा सहित 141 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने कहा कि कोर्ट के आदेश से गठित विशेषज्ञ कमेटी ने भी प्रश्नों के पूर्व के जवाबों को सही माना है. अदालत ने गत 30 नवंबर को यथा स्थिति के आदेश दिए थे. याचिकाएं खारिज होने से अब शेष नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है. याचिकाओं में अदालत को बताया गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक के 21 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली, जिसकी लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी. इस उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ताओं के जवाब सही थे.