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राहुल गांधी मानहानि मामला : कोर्ट नहीं पहुंचे शिकायतकर्ता भाजपा नेता, सुनवाई टली - derogatory comment case on Shah

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 5, 2024, 3:08 PM IST

MPMLA की विशेष कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के केस में आज सुनवाई होनी थी. इसमें वादी मुकदमा को अपना बयान दर्ज करवाना था, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं पहुंचे.

राहुल गांधी मानहानि मामला
राहुल गांधी मानहानि मामला (Photo Credit; ETV Bharat)

राहुल गांधी मानहानि मामला (Video Credit; ETV Bharat)

सुल्तानपुर : MPMLA की विशेष कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के केस में आज सुनवाई होनी थी. इसमें वादी मुकदमा को अपना बयान दर्ज करवाना था, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं पहुंचे. उनके अधिवक्ता की ओर से हाजरी माफी दी गई, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तिथि नियत की है.

कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद MPMLA कोर्ट में दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, इससे मैं आहत हुआ हूं. कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली. राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था. तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया. विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी.

इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया. दर्जन भर तारीखें पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया. इसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया था. तब कोर्ट ने वादी विजय मिश्रा को बयान दर्ज करने का आदेश दिया, आज उसी को लेकर सुनवाई थी. विजय के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि वादी मुकदमा अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाए हैं. उनकी ओर से हाजरी माफी दी गई. जिस पर कोर्ट अब 19 सितंबर को सुनवाई करेगी.

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