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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार को आदेश, एक हफ्ते के भीतर खोले जाएं शंभू बॉर्डर - High Court order - HIGH COURT ORDER

Shambhu border will open soon: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं. साथ ही प्रदेश सरकार को बैरिकेड हटाकर पूरा मार्ग क्लियर करने आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट द्वारा कहा गया कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है और किसानों को उनकी मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखने के लिए दिल्ली की ओर जाने की छूट देनी चाहिए.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश (Etv Bharat)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jul 10, 2024, 2:33 PM IST

Updated : Jul 10, 2024, 4:14 PM IST

एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश (ETV BHARAT)

चंडीगढ़:बीते पांच महीने से बंद शंभू बॉर्डर के जल्द खुल जाने की उम्मीद है. क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं.

शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह आदेश दिया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति जान पड़े तो फैसला सरकार पर निर्भर करेगा. पंजाब सरकार को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए गए. शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर याचिका हाईकोर्ट दायर की गयी थी. उन्हीं याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शंभू बॉडर्र खोलने का आदेश दिया. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने हाईकोर्ट में शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी.

दायर याचिका में दिए गए ये तर्क: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने याचिका में बताया था कि 5 महीने से नेशनल हाईवे-44 बंद है. इससे अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे-बड़े रेहड़ी फड़ी करने वाले लोग भुखमरी के कगार पर हैं. यहां तक कि अंबाला व शंभू के आसपास के मरीज बॉर्डर बंद होने से परेशानी में हैं. इसके अलावा बसों का रूट डायवर्ट होने से तेल खर्च बढ़ा है.

हरियाणा सरकार के वकील का पक्ष: हरियाणा सरकार के वकील दीपक सभरवाल ने कहा कि 10 फरवरी 2024 से यह मार्ग बंद है. हाईकोर्ट को बताया गया है कि केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई है. जबकि किसान पंजाब की तरफ दिन-रात करीब 400 की संख्या में बैठे हैं. वकील ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को एक तय जगह पर बिठाए तो बैरिकेडिंग तुरंत हटा ली जाएगी.

किसान नेताओं ने किया स्वागत: विभिन्न किसान संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है. किसान नेता मनजीत राय ने बताया कि फिलहाल आदेश की कॉपी मिलनी बाकी है. उन्होंने कहा कि किसानों ने यही पूछा है किस संविधान और कानून के तहत सड़क पर दीवारें बनाई गई हैं. सरकार द्वारा लोकतंत्र को अनदेखा किया गया. उन्होंने भी शंभू बॉर्डर पर बैठने के बजाय दिल्ली जाने को इच्छा जताई.

शंभू बॉर्डर 5 महीने से है बंद: शंभू बॉर्डर बीते 5 महीने से बंद है. लोकसभा चुनाव से पहले किसान दिल्ली जाने की तैयारी में थे. लेकिन पंजाब के किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा शंभू बॉर्डर पर सात लेयर की बैरिकेडिंग की गई. इससे पंजाब-हरियाणा के बीच सीधा संपर्क टूट गया. ऐसा होने पर बीते समय अंबाला के व्यापारियों ने दुकानें बंद कर रोष प्रकट भी किया था.

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Last Updated : Jul 10, 2024, 4:14 PM IST

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