चंडीगढ़:बीते पांच महीने से बंद शंभू बॉर्डर के जल्द खुल जाने की उम्मीद है. क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं.
शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह आदेश दिया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति जान पड़े तो फैसला सरकार पर निर्भर करेगा. पंजाब सरकार को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए गए. शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर याचिका हाईकोर्ट दायर की गयी थी. उन्हीं याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शंभू बॉडर्र खोलने का आदेश दिया. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने हाईकोर्ट में शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी.
दायर याचिका में दिए गए ये तर्क: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने याचिका में बताया था कि 5 महीने से नेशनल हाईवे-44 बंद है. इससे अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे-बड़े रेहड़ी फड़ी करने वाले लोग भुखमरी के कगार पर हैं. यहां तक कि अंबाला व शंभू के आसपास के मरीज बॉर्डर बंद होने से परेशानी में हैं. इसके अलावा बसों का रूट डायवर्ट होने से तेल खर्च बढ़ा है.
हरियाणा सरकार के वकील का पक्ष: हरियाणा सरकार के वकील दीपक सभरवाल ने कहा कि 10 फरवरी 2024 से यह मार्ग बंद है. हाईकोर्ट को बताया गया है कि केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई है. जबकि किसान पंजाब की तरफ दिन-रात करीब 400 की संख्या में बैठे हैं. वकील ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को एक तय जगह पर बिठाए तो बैरिकेडिंग तुरंत हटा ली जाएगी.