पंचकूला: पानीपत जिले की समालखा विधानसभा सीट से विधायक एवं कांग्रेस के उम्मीदवार धर्म सिंह छौक्कर के खिलाफ दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई की. हालांकि इसके बाद मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. वहीं हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए आज गुरूवार की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर भी थम गया है.
हाईकोर्ट की चेतावनी पर भी सरेंडर नहीं
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इससे पूर्व मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी धर्म सिंह छौक्कर को 2 अक्टूबर तक स्वयं सरेंडर करने की चेतावनी दी थी. ऐसा नहीं करने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने बारे भी चेताया गया था. लेकिन छोक्कर ने आज तक न तो स्वयं सरेंडर किया और न ही उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर सकी है.
गैर जमानती वारंट पर भी गिरफ्तारी नहीं
धर्म सिंह छौक्कर के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाए गए कि वह विधानसभा चुनाव के लिए खुलेआम प्रचार करते रहे. जबकि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हैं. गौरतलब है कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होना है. जबकि इससे पहले आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार का दौर जारी रहा.
ED ने दर्ज किया था केस
करीब 14 महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धर्म सिंह छौक्कर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. गुरुग्राम पुलिस की FIR के बाद ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी. एफआईआर में गुरुग्राम पुलिस ने साई आइना फर्म्स प्राइवेट लिमिटेड को धोखाधड़ी का आरोपी बनाया था. इसमें कहा गया कि फर्म ने 1 हजार 497 लोगों से घर के बदले 360 करोड़ रुपये लिए. लोगों को गुरुग्राम सेक्टर 68 में घर बनाकर देने का भरोसा दिया, जिसे पूरा नहीं किया गया.
छोक्कर समेत दो विधायकों को मौका
पानीपत जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने दो मौजूदा विधायकों को इस बार फिर मौका दिया है. इनमें से समालखा विधानसभा सीट से धर्म सिंह छोक्कर भी शामिल हैं. धर्म सिंह छोक्कर पहले पुलिस अधिकारी थे, जो वर्ष 2007 में पुलिस की नौकरी छोड़ राजनीति में आए. उनके दो और भाई थे, जिनमें से एक इंदर सिंह छौक्कर हरियाणा पुलिस में ही कार्यरत थे.
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