जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2022 में नियुक्ति के बाद एक साल से ज्यादा समय से नौकरी करने के बाद भर्ती एजेंसी की ओर से एसओजी के जरिए जांच कराने के मामले में शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी व सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश ममता जाट की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई भर्ती-2022 के लिए 16 जून को भर्ती विज्ञापन जारी किया था. इसके तहत ही बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया पूरी की. वहीं, इसमें दो बार जांच करने के बाद याचिकाकर्ता को पीटीआई के पद पर नियुक्ति दी गई. इसके बाद चयन बोर्ड ने एसओजी से अभ्यर्थियों की डिग्री की जांच कराई, जिसमें एसओजी ने माना की याचिकाकर्ता की ओर से ओपीजीएस यूनिवर्सिटी से प्राप्त की गई डिग्री नियमानुसार सही नहीं है.