नई दिल्लीःदिल्ली सरकार ने 1700 से ज्यादा निजी स्कूलों में चल रही नर्सरी, केजी और पहली कक्षा की दाखिला प्रक्रिया के अंतर्गत स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी को रोकने के लिए मंगलवार को एक नया फरमान जारी कर दिया है. इसके अंतर्गत मांटेसरी स्कूल, जूनियर और प्री-स्कूल की अपनी अलग-अलग ब्रांच की आड़ में स्कूल इनके लिए अलग से दाखिला प्रक्रिया का आयोजन नहीं कर सकेंगे. दिल्ली सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी करके कहा कि ये सभी स्कूल अपने मेन स्कूल का ही हिस्सा होंगे. इनके लिए स्कूल संचालक अलग से दाखिला प्रक्रिया आयोजित नहीं कर सकते हैं.
आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 20 दिसंबर
सरकार ने ये भी कहा है कि सभी स्कूलों में दाखिले एक ही तय प्रक्रिया के माध्यम से होंगे. स्कूल संचालक अपने मेन स्कूल की मांटेसरी, जूनियर और प्री स्कूल ब्रांच के लिए दाखिला प्रक्रिया में अपनी मर्जी से बदलाव नहीं कर सकते हैं. बता दें कि दिल्ली में कुछ स्कूलों की दो से तीन प्री स्कूल यूनिट भी हैं. इन स्कूलों की अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं कि वे इन प्री स्कूल यूनिट के लिए अलग से दाखिले करते हैं. बता दें कि 28 नवंबर से स्कूलों में नर्सरी, केजी औऱ पहली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन पत्र मिलने शुरू हुए हैं. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित है.
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