मंडी:मस्जिद में अवैध ढांचे को गिराने के मामले में निगम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष को फिलहाल राहत मिल गई है. प्रधान सचिव टीसीपी ने अवैध निर्माण को गिराने व पुरानी स्थिति में बहाल करने के आदेशों पर रोक लगा दी है.
इस मामले में अगली सुनवाई प्रधान सचिव टीसीपी के कोर्ट में ही होगी, साथ ही नगर निगम भी ऑफिस रिकॉर्ड के साथ अपना पक्ष रखेगा. इस मामले की अगली सुनवाई आने वाली 20 अक्टूबर को होगी.
बता दें कि हिंदू संगठनों ने बीती 10 सितंबर को नगर निगम के बाहर व 13 सितंबर को शहर में प्रदर्शन के माध्यम से शहर के जेल रोड में स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण को गिराने की मांग उठाई थी.
13 सिंतबर को हिंदू संगठनों ने बड़ी संख्या में मंडी की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था. इसी दिन निगम कोर्ट ने मस्जिद के ढांचे को अवैध और टीसीपी नियमों के खिलाफ बताते हुए गिराने व पुरानी स्थिति में बहाल करने के आदेश दिए थे.
20 सितंबर को नगर निगम ने मस्जिद के बिजली-पानी के कनेक्शन को काट दिया था. आयुक्त कोर्ट ने इसके लिए मस्जिद संचालन समिति को एक महीने का समय दिया था जबकि फैसले की कॉपी 17 सितंबर को मस्जिद संचालन समिति को दी गई थी.
इसके बाद मस्जिद संचालन समिति द्वारा कभी प्रदेश उच्च न्यायालय तो कभी प्रधान सचिव के पास अपील दायर करने की बात कही जाती रही. वहीं, अब 10 अक्टूबर को प्रधान सचिव टीसीपी ने आयुक्त कोर्ट मंडी के निर्णय पर रोक लगाने के आदेश दिए और अगले दस दिनों में मामले में सुनवाई करने के लिए कहा है. इसमें अहले इस्लाम मुस्लिम वेलफेयर समिति के साथ नगर निगम को अपना पक्ष रखना पड़ेगा. आयुक्त मंडी नगर निगम एचएस राणा ने फैसले पर रोक लगाने के आदेश मिलने की जानकारी दी है.