शिमला: हिमाचल में सरकारी भूमि में अवैध कब्जों को लेकर प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. प्रदेश में सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध ढांचों को लेकर हाई कोर्ट ने जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी भूमि में जितने भी अवैध निर्माण हुए उसमें लगे बिजली और पानी के कनेक्शन को काटा जाए. इसके लिए जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को एक महीने का नोटिस जारी कर ऐसे सभी कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए गए हैं.
वहीं, हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और जल शक्ति विभाग को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि भविष्य में सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध निर्माणों को बिजली या पानी का कनेक्शन ना दिया जाए. इसके लिए चाहे उस निर्माण की प्रकृति अस्थायी या साधारण हो. ऐसे में हाई कोर्ट के आदेशों के बाद जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड भी सक्रिय हो गए हैं. दोनों विभागों के मुताबिक हाई कोर्ट के इन आदेशों की अनुपालना की जाएगी.
हाईकोर्ट ने अवैध कब्जों को लेकर दिखाई सख्ती
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को सहन नहीं करेगा. इसको लेकर हाईकोर्ट ने किसी भी किस्म की सरकारी भूमि को अवैध कब्जा मुक्त बनाने के लिए सभी सरकारी विभागों व प्राधिकरणों के संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को सख्त आदेश जारी किए हैं. हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बीसी नेगी की खंडपीठ ने विशेष रूप से राजस्व, वन विभाग के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि भविष्य में बेदखल किए जा चुके. अतिक्रमणकारियों सहित किसी अन्य व्यक्ति की ओर से सरकारी वन भूमि, सार्वजनिक सड़कों व सार्वजनिक रास्तों पर कोई नया अतिक्रमण ना हो.