प्रयागराज :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के भाजपा सांसद डॉ. महेश शर्मा को नोटिस जारी कर उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने बुलंदशहर की गीता रानी शर्मा की चुनाव याचिका पर दिया है. मामला गलत तरीक केस नामांकन निरस्त करने से जुड़ा है.
याचिका में पीठासीन अधिकारी द्वारा गलत तरीके से याची का नामांकन निरस्त करने को चुनौती दी गई है. कोर्ट ने कहा है कि विपक्षी सांसद अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करते तब भी न्यायालय याचिका की सुनवाई कर आदेश करेगा. कोर्ट ने केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त के अधिवक्ता की आपत्ति को स्वीकारते हुए निर्वाचन आयुक्त को पक्षकार से हटा दिया है. साथ ही डीएम गौतमबुद्धनगर और विपक्षी चार व पांच को भी पक्षकार से हटाने का आदेश दिया है.