नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जिले के प्रतीतनगर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों मे की गई अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. आज मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा वे पहले दस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपना प्रत्यावेदन दें. उस प्रत्यावेदन पर राज्य सरकार निर्णय लेकर अनियमितताओं की जांच करें. जिसके बाद भी आगे की कार्यवाही शुरू करें.
मामले के अनुसार देहरादून जिले के प्रतीतनगर निवासी व सामाजिक कार्यकर्ता इलम सिंह राणा सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की. उन्होंने कहा प्रतीतनगर के ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों में अनियमितता कर 18 लाख का गबन किया गया है. कई बार शिकायत के बाद पूर्व में हुई.
जांच में ग्राम प्रधान द्वारा 18 लाख का घोटाला सामने आने के बावजूद ग्राम प्रधान पर राज्य सरकार की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई. जिसकी वजह से उनको न्यायलय की शरण लेनी पड़ी. जनहित याचिका में उन्होंने कोर्ट से अनुरोध कर कहा है कि मामले की जांच करके घोटालेबाजों के खिलाफ कार्यवाही की जाये. घोटाले की रकम को वसूली जाे. उसे ग्राम सभा के विकास कार्यों में लगाया जाये.
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