प्रतापगढ़ः जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने शनिवार को हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. लोक अभियोजक ललितकुमार भावसार ने बताया कि कोतवाली इलाके के बसाड़ गावं में 12 जून 2019 को रविन्द्र तेली की पत्नी तुलसीबाई ने एक लिखित रिपोर्ट दी थी.
जिसमें बताया कि रात में उसका परिवार गुमटी में सो रहा था. इस दौरान रात करीब 2.30 बजे अचानक धमाके की आवाज आई. उसके पति ने आवाज लगाई कि उसे गोली मार दी है. उसके बाद वह बाहर आकर दौड़कर पास में काना तेली को बुलाने उसके मकान पर गई. वापस आई तो रवीन्द्र की मृत्यु हो चुकी थी. महिला ने बताया था कि उसने देखा कि दो व्यक्ति मुंह बांधकर पीछे से भागते हुए देखे. इसमें एक युवक सुलेमान ही था. सुलेमान से उसके पति ने गुमटी ली थी.