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पलामू में विस्फोटक समेत कई सामग्री बरामद, रोड सेनेटाइज करने के दौरान मिला विस्फोटक

Explosives recovered in Palamu. पलामू पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक और विस्फोट करने में प्रयुक्त अन्य सामग्री बरामद किया है. मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर छानबीन में जुट गई है.

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Palamu Police Recovered Explosives

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Mar 19, 2024, 10:56 PM IST

पलामूःपलामू पुलिस ने मंगलवार को विस्फोटक समेत अन्य सामग्री बरामद किया है. हालांकि बरामद विस्फोट और अन्य सामग्री एक माइंस संचालक का बताया जा रहा है. मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है. वहीं विस्फोटक बरामदगी मामले में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.

जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव को लेकर पलामू पुलिस रोड सेनेटाइज कर रही है और एंटी नक्सल अभियान भी चला रही है. वहीं पलामू के सतबरवा के मलय डैम के इलाके में नया रोड भी बनाया जा रहा है. यह इलाका नक्सल प्रभावित है. पुलिस इसी इलाके में सर्च अभियान चला रही थी.

सतबरवा इलाके से बरामद हुआ विस्फोटक

इसी क्रम में पलामू एसपी रीष्मा रमेशन को सूचना मिली थी कि सतबरवा थाना क्षेत्र मलय डैम रोड में तार और डेटोनेटर जैसी वस्तु नजर आ रही है. इसके बाद सतबरवा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई. वहीं बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया. बम निरोधक दस्ते और पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान मौके से विस्फोटक, डेटोनेटर, तार और कई सामग्री बरामद किया है.

जांच में माइंस संचालक का निकला विस्फोटक

विस्फोटक बरामदगी के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि विस्फोटक इलाके में संचालित एक माइंस से जुड़े कारोबारी का है. पूरे मामले में माइंस संचालक समेत अन्य लोगों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम में एफआईआर दर्ज की गई है. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने विस्फोटक और अन्य सामग्री के बरामद होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है.

लापरवाही बरतने वाले माइंस संचालकों पर होगी कार्रवाई

पलामू के इलाके में बड़े पैमाने पर स्टोन माइंस का संचालन होता है. जहां विस्फोट किए जाते हैं. सतबरवा में माइंस संचालकों द्वारा लापरवाही सामने आने के बाद पलामू पुलिस सख्त हो गई है. स्टोन माइंस में अवैध रूप से विस्फोटकों का भंडारण करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी.

क्या है विस्फोटक का इस्तेमाल और रखने के नियम

नियम के अनुसार एक्सपर्ट के द्वारा माइंस में विस्फोट किया जाता है और बची हुई सामग्री की जानकारी स्थानीय थाना को देनी होती है. विस्फोटक का भंडारण माइंस में नहीं किया जा सकता है. नियम के अनुसार विस्फोटक को निर्धारित मैगजीन में ही रखना है. सतबरवा में विस्फोटक और अन्य सामग्री को रोड के किनारे लावारिस हालत में छोड़ दिया गया था.

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