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मुनिकी रेती के स्पा सेंटरों पर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, वसूला हजारों का जुर्माना - Spa Centres in Rishikesh

Police Raids On Spa Centres in Rishikesh मुनिकी रेती क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक से स्पा सेंटरों में पुलिस आ धमकी. जहां पुलिस की टीम ने छापेमारी कर ग्राहक रजिस्टर से लेकर तमाम जरूरी चीजें खंगाली तो वहीं अनियमितता मिलने पर जुर्माना भी वसूला.

Spa Centres Police Raids
स्पा सेंटर में पुलिस की छापेमारी (फोटो सोर्स- Police)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 1, 2024, 8:58 PM IST

ऋषिकेश: टिहरी जिले के मुनिकी रेती थाना पुलिस ने अपने क्षेत्र में संचालित हो रहे 22 स्पा सेंटरों पर अचानक छापेमारी की. पुलिस की छापेमारी की भनक लगते ही स्पा सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया. चेकिंग के दौरान 7 स्पा सेंटर मानकों के अनुरूप संचालित होते नहीं पाए गए. जिस पर पुलिस ने स्पा सेंटर संचालकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

ऋषिकेश-मुनिकी रेती में हैं कई स्पा सेंटर:बता दें कि मुनिकी रेती एक पर्यटक और तीर्थ स्थल है. जो ऋषिकेश से सटा हुआ है. जहां काफी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. ऐसे में यहां पर कई स्पा और मसाज सेंटर्स भी हैं. कई बार स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधि होने की शिकायत भी मिलती है. जिसे देखते हुए पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया.

ग्राहकों का डाटा और आईडी रजिस्टर मेंटेन करने के निर्देश:मुनिकीरेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि स्पा सेंटर संचालकों को एंट्री गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा स्पा सेंटर में आने वाले सभी लोगों का डाटा, आईडी रजिस्टर में मेंटेन करने के लिए कहा है.

मसाज थेरेपिस्ट का हेल्थ सर्टिफिकेट करना होगा सार्वजनिक:महिला और पुरुष के लिए स्पा सेंटर में आने-जाने के लिए अलग रास्ते बनाने और क्रॉस मसाज नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. मसाज थेरेपिस्ट का हेल्थ सर्टिफिकेट भी सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है. उन्होंने बताया कि इन सभी निर्देशों को लेकर स्पा सेंटरों में फिर से अचानक छापेमारी की जाएगी.

7 स्पा सेंटरों से वसूला 70 हजार रुपए का जुर्माना: जो स्पा सेंटर संचालक निर्देशों का पालन करते हुए नहीं मिलेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी. फिलहाल, 7 स्पा सेंटरों पर पुलिस ने 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. उनको मानकों के अनुरूप स्पा सेंटर संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं. निर्देशों का पालन नहीं होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है.

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