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संगीत विषय की STET परीक्षा रद्द करने के लिए दायर हुई याचिका, HC ने BPSC से 2 हफ्ते में मांगा जवाब - Patna High Court - PATNA HIGH COURT

बिहार की पटना हाईकोर्ट ने संगीत विषय में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के नतीजों को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर दो हफ्ते के भीतर BPSC से हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता का कहना था कि 10 सितंबर 2023 और 11 सितंबर 2023 को आयोजित की गई परीक्षा में 16 प्रश्न गलत थे या फिर उनके उत्तर गलत थे.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट (Etv Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jun 26, 2024, 10:15 PM IST

पटना: बिहार की पटना हाईकोर्ट ने संगीत विषय में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2023 (एसटीईटी) के परिणाम को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर बिहार स्कूल परीक्षा समिति (बीएसईबी) एवं बीपीएससी को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने प्रतिमा कुमारी एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.

संगीत विषय में STET परिणाम रद्द करने की याचिका : याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बीएसईबी द्वारा विज्ञापन संख्या पी.आर.224/2023 के तहत संगीत विषय में दिनांक 10.09.23 एवं 11.09.23 को आयोजित की गई परीक्षा में कुल 16 प्रश्न या तो गलत थे या उनके संबंधित उत्तर गलत थे. वहीं उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा में कुल 8 प्रश्न या तो गलत थे या उनके उत्तर गलत थे.

TRE-2 संगीत विषय का मामला: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जय वर्धन नारायण ने कोर्ट से बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक (टीआरई-2) द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 27/2023 को रद्द करने और विभिन्न विषयों और विभिन्न स्तरों और वर्ग के तहत स्कूल शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने पर रोक लगाने की भी मांग कोर्ट से की है.

2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई : इस मामले में बीएसईबी का पक्ष अधिवक्ता सत्यवीर भारती, राज्य सरकार का पक्ष प्रशांत प्रताप और बीपीएससी का प्रतिनिधित्व संजय पांडे ने किया. इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.

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