पटना: बिहार की पटना हाईकोर्ट ने संगीत विषय में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2023 (एसटीईटी) के परिणाम को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर बिहार स्कूल परीक्षा समिति (बीएसईबी) एवं बीपीएससी को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने प्रतिमा कुमारी एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.
संगीत विषय में STET परिणाम रद्द करने की याचिका : याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बीएसईबी द्वारा विज्ञापन संख्या पी.आर.224/2023 के तहत संगीत विषय में दिनांक 10.09.23 एवं 11.09.23 को आयोजित की गई परीक्षा में कुल 16 प्रश्न या तो गलत थे या उनके संबंधित उत्तर गलत थे. वहीं उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा में कुल 8 प्रश्न या तो गलत थे या उनके उत्तर गलत थे.