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हाईकोर्ट में टीजीटी 2013 भर्ती को लेकर याचिका दाखिल, छह सप्ताह बाद होगी सुनवाई - ALLAHABAD HIGH COURT

विद्यालय आवंटित नहीं होने पर कोर्ट की शरण में पहुंचे अभ्यर्थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 17, 2024, 10:55 PM IST

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश ​शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी 2013 भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. अभ्यर्थियों ने इसे लेकर याचिका दा​खिल की है. कोर्ट ने इस याचिका को राजीव कुमार व 12 अन्य बनाम राज्य और 13 अन्य से संबद्ध करते हुए छह सप्ताह ​बाद सुनवाई का आदेश दिया है. साथ ही पक्षों को जवाब दा​खिल करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने पंकज कुमार और चार अन्य की याचिका पर सुनवाई की.

अलीगढ़ निवासी पंकज कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश ​शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी 2013 की 2015 में परीक्षा हुई. 2016 साक्षात्कार हुआ और वर्ष 2017 में सभी विषयों के विज्ञापित पदों को घटाते हुए अंतिम परिणाम घोषित किया गया. विज्ञापित पदों को घटाने के विरोध में अभ्य​र्थियों ने 2018 याचिका दा​खिल की. अभ्यार्थियों के पक्ष में फैसला आया. कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी विषयों के विज्ञापित पदों पर अंतिम चयन सूची जारी करें और विद्यालय आवंटित करें.

कोर्ट के 28 नवंबर 2018 के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने 1167 चयनित अभ्य​र्थियों की अवशेष पैनल जारी किया. इनमें से 860 चयनितों को नियु​क्ति प्रदान की गई. वहीं, 307 चयनित अभ्य​र्थियों को आज तक विद्यालय आवंटित नहीं किया गया है. इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दा​खिल की गई है.

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